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आईएनएक्स मीडिया केस: NITI आयोग के पूर्व CEO के खिलाफ CBI कार्रवाई को सरकार की मंजूरी

INX मीडिया मामले में सीबीआई ने नीति आयोग की पूर्व सीईओ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी, जिसे अब सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है. इसके अलावा भी सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. जानें कौन हैं ये लोग...

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Published : Sep 27, 2019, 6:05 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 5:57 AM IST

सीबीआई

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है. केंद्र सरकार ने NITI आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

दरअसल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया (NITI आयोग) के पूर्व CEO सिंधुश्री खुल्लर के खिलाफ सीबीआई मुकदमा चलाना चाहती थी. इसके लिए CBI ने सरकार से निर्देश मांगे थे. जानकारी के मुताबिक सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी (sanction to prosecute) दे दी है.

खुल्लर के अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, वित्त मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक प्रबोध सक्सेना, और आर्थिक मामलों के विभाग में रबींद्र प्रसाद के पूर्व अवर सचिव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इस साल फरवरी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी.

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खुल्लर ने 2004 और 2008 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया. पुजारी 2006 और 2010 के दौरान संयुक्त सचिव थे. सक्सेना ने 2008 से 2010 के बीच विभाग के निदेशक के रूप में काम किया और प्रसाद ने जांच के दौरान भी काम किया.

आपको बता दें कि CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) द्वारा 15 मई, 2017 को FIPB (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) में अनियमितता का आरोप लगाया गया था इसके बाद 2007 में INX मीडिया को विदेशी धनराशि प्राप्त करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.

एक समय था जब INX मीडिया के मालिक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी थे, जो कि इस मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में मुख्य संदिग्ध थे.

Last Updated : Oct 2, 2019, 5:57 AM IST

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