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दाम पर अंकुश के लिए सरकार ने प्याज व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई - Govt imposes stock limits

केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लागू कर दी है. अब खुदरा व्यापारी 2 टन प्याज और थोक व्यापारी 25 टन प्याज ही स्टाक में रख सकेंगे.

government to impose stock limit on onion
government to impose stock limit on onion

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Published : Oct 23, 2020, 8:10 PM IST

नई दिल्ली : प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को खुदरा और थोक व्यापारियों पर 31 दिसंबर तक के लिये स्टॉक सीमा लागू कर दी. ताकि इससे प्याज की घरेलू उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाया जा सके और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खुदरा व्यापारी केवल दो टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि थोक व्यापारियों को 25 टन तक रखने की अनुमति है.

उन्होंने कहा कि सरकार को आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून लागू करना पड़ा, जिसे पिछले महीने ही संसद में पारित किया गया. यह कानून सरकार को असाधारण मूल्य वृद्धि की स्थिति में खराब होने वाली वस्तुओं को विनियमित करने की अनुमति देता है.

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बाद में उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है.

खुदरा विक्रेताओं को दो टन और थोक विक्रेताओं को 25 टन तक स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है. भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों में खड़ी खरीफ फसल को नुकसान के मद्देनजर पिछले कुछ हफ्ते में प्याज की कीमतों में 75 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कहीं अधिक की तेजी आई है.

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