नई दिल्ली : रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के वास्ते नियमों में संशोधन किया है. हालांकि, सीडीएस के कार्यकाल की घोषणा की जानी बाकी है.
यदि तीनों सेनाओं के प्रमुख में से किसी को नियुक्त किया जाता है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु 65 वर्ष करने के लिए सेवानिवृत्ति आयु में विस्तार करने के लिए सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सेवा नियमों में बदलाव किये गये है.
सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सीडीएस के सृजन को मंजूरी प्रदान की थी जो तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिये रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे.
नियमों के अनुसार सैन्य प्रमुख अधिकतम तीन साल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आये, सेवा कर सकते हैं.
सीडीएस, पद छोड़ने के बाद किसी भी सरकारी पद को ग्रहण करने के पात्र नहीं होंगे.
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला सीडीएस बनाये जाने की संभावना है और मंगलवार तक इसकी घोषणा की जा सकती है.
अधिकारियों ने बताया कि सीडीएस का मुख्य कार्य संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सैन्य कमानों का पुनर्गठन करना, साथ ही संयुक्त/ थियेटर कमान के गठन के माध्यम से अभियानों को संयुक्त रूप से चलाना होगा.