नई दिल्ली : कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को घरेलू मार्गों पर निजी जेट विमानों और चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की भी अनुमति दे दी.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 25 मई, 2020 से यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा शुरू का करने का निर्णय लिया है. जिसमें गैर-अनुसूचित और निजी सामान्य विमानन ऑपरेटर (फिक्स्ड विंग / हेलीकॉप्टर / माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट) द्वारा घरेलू हवाई सेवाएं भी शामिल हैं.
मंत्रालय ने गैर-अनुसूची ऑपरेटर परमिट (NSOP या चार्टर) और निजी जेट संचालन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए, जिसमें कहा गया कि रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर) के संचालन को DGCA द्वारा अनुमोदित SOP के अनुसार विशेष रूप से प्रत्येक बेस हेलीकाप्टर सभी चालकों को एमओडब्ल्यूएच / स्थानीय / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर जारि किए एहतियात उड़ान से पहले और उसके दौरान सुनिश्चित करना होगा.
मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और श्राइन बोर्ड प्रशासन को हर हेलीपैड पर आवश्यकता अनुसार बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजेशन प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने को कहा है.
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को प्रस्थान समय से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहिए कि उन्हें पिछले दो महीनों में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाया गया है.