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कैबिनेट सचिव के लिए पीएम मोदी ने बदला 60 साल पुराना नियम - sixty year old law changed

मोदी सरकार ने कैबिनेट सचिव को फिर से सेवा विस्तार दिया है. यह अपने आप में रिकॉर्ड है. प्रभात कुमार सिन्हा अब सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले कैबिनेट सचिव हो जाएंगे. अब तक इतनी बार सेवा विस्तार इस पद पर किसी को भी नहीं दिया गया है. आम तौर पर कैबिनेट सचिव की नियुक्ति दो साल के लिए ही होती है.

प्रभात कुमार सिन्हा, कैबिनेट सचिव.

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Published : Jun 8, 2019, 4:10 PM IST

Updated : Jun 8, 2019, 4:33 PM IST

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा को तीन महीने का सेवा विस्तार देने के लिए 60 साल पुराने नियम में बदलाव किया है.

कैबिनेट सचिव की नियुक्ति दो साल के तय कार्यकाल के लिए होती है.

अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के मुताबिक, सरकार कैबिनेट सचिव को सेवा विस्तार दे सकती है, लेकिन उनका कुल कार्यकाल चार साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए.

शुक्रवार को अधिसूचित संशोधित नियमों के अनुसार, केन्द्र सरकार चार साल के कार्यकाल के बाद भी कैबिनेट सचिव को अधिकतम तीन महीने का कार्य विस्तार दे सकती है.

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नियम में बदलाव के तुरंत बाद सरकार ने सिन्हा को तीन महीने का कार्य विस्तार देने की घोषणा की है. इसके साथ ही सिन्हा कैबिनेट सचिव के तौर पर सबसे लंबे वक्त तक काम करने वाले देश के पहले नौकरशाह बन जाएंगे.

सिन्हा को तीसरी बार कार्य विस्तार दिया गया है, इससे पहले उनका कार्यकाल 2017 और 2018 में एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था.

कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति ने 12 जून, 2019 के बाद सिन्हा को तीन महीने का कार्य विस्तार दिया है.

सिन्हा को मई 2015 में दो साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था.

(इनपुट-भाषा)

Last Updated : Jun 8, 2019, 4:33 PM IST

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