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जेडीयू नेता हत्याकांड में आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी को उम्र कैद - Former MLA sentenced to life imprisonment

गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह ने सुमरिक यादव हत्याकांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.

kunti devi
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Published : Jan 25, 2021, 10:13 PM IST

गया : जिले के चर्चित जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव हत्याकांड में अतरी विधानसभा की पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार दी गईं थीं. आज कुंती देवी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अपनी सफाई में पूर्व विधायक कुंती देवी ने कहा कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है.

बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी. इस घटना में नीमचक बथानी थाना में मृतक के भाई ने तत्कालीन विधायक सहित उनके दो पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. सात वर्षों के बाद अतरी की पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार दी गईं. वहीं आज उन्हें गया सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा.

इस दौरान गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह ने सुमरिक यादव हत्याकांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.

आजीवन कारावास की सजा
'सुमरिक हत्याकांडमें आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार जुर्माना लगाया है. अगर जुर्माना नहीं दी तो एक साल और सजा काटनी पड़ेगी. इस केस में उनके पुत्र रंजीत यादव भी अभियुक्त हैं जो वर्तमान में अतरी के विधायक हैं. इस पूरे मामले में 12 गवाहों की गवाही कराई गई. इस दौरान 2 गवाह होस्टाइल हो गए, जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया.'- मंसूद मंजर, सरकारी वकील

साजिश के तहत फंसाया गया
'मुझे राजनीतिकसाजिश के तहत फंसाया गया है. मुझे और मेरे बेटे को फंसाया गया है. मेरा परिवार कभी राजनीति नहीं छोड़ेगा. मैं कोर्ट के फैसले को सम्मान करती हूं, लेकिन मैं निर्दोष हूं मैं हाई कोर्ट जाऊंगी.'- कुंती देवी, पूर्व विधायक

उच्च न्यायालय से उम्मीद
वहीं, बचाव पक्ष के वकील शकील अहमद ने बताया कि कोर्ट का फैसला मान्य है, यह अंतिम फैसला नहीं है. हमलोग उच्च न्यायालय में जाएंगे, हमें उम्मीद है वहां न्याय मिलेगा.

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बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या में सात वर्षों के बाद अतरी की पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार हुईं थीं. इस पर सजा सुनाने की तारीख 23 जनवरी रखा गया था. लेकिन कुंती देवी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थिति नहीं हो सकी थीं. इसलिए आज सजा पर सुनवाई की गई.

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