गया : जिले के चर्चित जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव हत्याकांड में अतरी विधानसभा की पूर्व विधायिका कुंती देवी दोषी करार दी गईं थीं. आज कुंती देवी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अपनी सफाई में पूर्व विधायक कुंती देवी ने कहा कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है.
बता दें कि साल 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी. इस घटना में नीमचक बथानी थाना में मृतक के भाई ने तत्कालीन विधायक सहित उनके दो पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. सात वर्षों के बाद अतरी की पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार दी गईं. वहीं आज उन्हें गया सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इस दौरान गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह ने सुमरिक यादव हत्याकांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.
आजीवन कारावास की सजा
'सुमरिक हत्याकांडमें आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार जुर्माना लगाया है. अगर जुर्माना नहीं दी तो एक साल और सजा काटनी पड़ेगी. इस केस में उनके पुत्र रंजीत यादव भी अभियुक्त हैं जो वर्तमान में अतरी के विधायक हैं. इस पूरे मामले में 12 गवाहों की गवाही कराई गई. इस दौरान 2 गवाह होस्टाइल हो गए, जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया.'- मंसूद मंजर, सरकारी वकील