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ठाणे : नियमों का उल्लंघन, दो अस्पतालों पर ₹16 लाख का जुर्माना - fine on two private hospitals

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है. राज्य में कोरोना के रविवार को 3007 नए मामले सामने आए, जिससे राज्यमें में संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 85,975 हो गई है. इसी बीच ठाणे में दो कोरोना अस्पतालों पर राज्य सरकार के नियमों के उल्लंघन के लिए 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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दो अस्पतालों पर 16 लाख का जुर्माना.

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Published : Jun 8, 2020, 1:57 AM IST

Updated : Jun 8, 2020, 4:28 AM IST

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दो कोरोना अस्पतालों पर राज्य सरकार के नियमों के उल्लंघन के लिए 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

ठाणे के उप नगर आयुक्त विश्वजीत केलकर ने कहा कि अस्पतालों को महाराष्ट्र कोरोना नियमों और महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने से पहले कई बार चेतावनी दी गई.

दो अस्पतालों पर 16 लाख का जुर्माना.

डीएमसी ने कहा, 'इन दो अस्पतालों को कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए रखा गया हैं. वह ऐसे रोगियों के लिए नहीं हैं, जिनमें या तो लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं या फिर हल्के लक्षण दिखे हैं.

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उन्होंने रोगियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखा. दोनों अस्पतालों पर प्रति मरीज एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक अस्पताल पर कुल 13 लाख रुपये जबकि दूसरे पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.'

Last Updated : Jun 8, 2020, 4:28 AM IST

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