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कर्नाटक में बिना मास्क पहने बाहर निकले तो लगेगा 1000 जुर्माना

कर्नाटक ने कोरोना से निपटने और संक्रमण को कम करने के लिए नया नियम निकाला है. इसके तहत जो लोग घर से बार बिना मास्क पहने निकलेंगे उन पर एक हजार का जुर्माना किया जाएगा. पढ़ें विस्तार से...

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सांकेितक चित्र

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Published : May 2, 2020, 3:31 PM IST

बेंगलुरु : कोरोना वायरस को लेकर कर्नाटक में काफी सावधानी बरती जा रही है. सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए नया फरमान निकाला है. राज्य सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने नजर आता है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसकी जानकारी बीबीएमपी के विशेष आयुक्त रणदीप ने दी.

2020 मई की पहली तारीख से यह नियम कर्नाटक सरकार द्वारा लागू किया गया है. महामारी को फैलने नहीं देने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अगर किसी ने दोबारा नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर 2000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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सरकार ने पुलिस विभाग, बीबीएमपी मार्शल और बीबीएमपी स्वास्थ्य निरीक्षकों को उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है.

वहीं सरकारी आकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में कोरोना के कुल 576 मामले सामने आए जिसमें 235 अब तक ठीक हो चुके हैं और 22 मरीजों की मौत हुई है.

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