श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया है. यह कानून उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने 1978 में लागू किया था. उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके द्वारा लाए गए कानून के तहत एक दिन उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
दरअसल, इस कानून को राज्य में लकड़ी की तस्करी से निपटने के लिये लागू किया गया था. अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि कठोर जन सुरक्षा कानून जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिये लागू किया गया था क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे.
शेख अब्दुल्ला लकड़ी तस्करों के खिलाफ अधिनियम को एक निवारक के रूप में लाए थे जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के दो साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया.
अधिकारियों ने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में जब राज्य में उग्रवाद भड़का तो यह अधिनियम पुलिस और सुरक्षा बलों के काम आया.