नई दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकार पर पनपे सियासी संकट के बीच दलबदल विरोधी कानून एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने यह सुझाव दिया है कि इस कानून में बड़े बदलाव की जरूरत है और खासतौर पर जो विधायक दलबदलू हैं, उन पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की जरूरत है.
इस संबंध में पूछे गए एक सवाल पर कुरैशी ने कहा, 'मैंने यह इसलिए कहा कि अगर किसी नेता ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और जनता ने उसे उसकी पार्टी के लिए वोट दिया, लेकिन बाद में वही नेता किसी और पार्टी में चला गया तो उस वोटर के साथ धोखा हुआ है.'
कुरैशी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, 'जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पैसे ने उस सरकार को तोड़कर भाजपा की सरकार बना दी. यह उल्टा भी हो सकता है.' कुरैशी ने एक बार फिर इस बात का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं बस ये एक मिसाल दे रहा हूं.'
कुरैशी ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग (नेताओं की खरीद फरोख्त) को रोकने के लिए ही दलबदल विरोधी कानून बना था. मगर इस समय इसके मद्देनजर कोई फायदा नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को एक स्थिरता चाहिए होती है और बार-बार चुनाव होना जनता के साथ गलत है.