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धनशोधन मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा SC - centre before sc in the case of mehul choksi

धनशोधन के मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की है. इस संबंध में जानकारी देने के बाद अधिवक्ता ने मेहुल चोकसी को लेकर कुछ गलत जानकारी भी दे दी थी. पढ़ें पूरी खबर....

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा SC

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Published : Jul 2, 2019, 9:57 PM IST

नई दिल्लीः ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने धन शोधन मामले में आरोपी आदित्य तलवार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ SC में याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि ईडी ने एंटीगुआ में रहने वाले आरोपी को अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में पेश होने के की अनुमति देने के दिल्ली न्यायालय के आदेश के खिलाफ SC में अपील दायर की.

बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय धन शोधन मामले में दाखिल आरोप पत्र के खिलाफ आदित्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उच्च न्यायालय ने 31 मई को अपने आदेश में कहा था कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से अगली तारीख पर निचली अदालत में पेश हो सकता है.

इस संबंध में सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अपील का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.

जिसके बाद पीठ ने कहा कि इस पर गौर किया जायेगा.

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इस प्रकरण के संक्षिप्त उल्लेख के बाद एक वकील ने न्यायालय कक्ष के बाहर संवाददाताओं को गलत जानकारी दे दी कि मेहुल चोकसी मामले में केन्द्र शीर्ष अदालत में आया है.

इस वकील ने कहा कि सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें भगोड़े चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी प्रकरण सहित तमाम मुकदमों का सामना करने के लिये एंटीगुआ से भारात प्रत्यर्पित करने के लिये फिट है.

उच्च न्यायालय ने इस दलील का संज्ञान लिया था कि चोकसी की सेहत ठीक नहीं है और वह मेडिकल रिपोर्ट से यह जानना चाहते हैं कि क्या चोकसी एंटीगुआ से भारत यात्रा करने की स्थिति में है या नहीं.

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