नई दिल्ली :प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक में एक सहकारी बैंक की धोखाधड़ी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है. ईडी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.
ईडी के मुताबिक उन्होंने मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बैंक की 7.16 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों समेत अन्य संपत्तियों को कुर्क करने का प्राथमिक आदेश जारी किया था. ये चल संपत्तियां बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में थीं. ये संपत्तियां श्री गुरू राघवेंद्र सहकारी बैंक नियमित और श्री गुरू सार्वभौम क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड के मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), पूर्व सीईओ, अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और उनके सहयोगियों की थीं.