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जानें क्या होता है 'लॉकडाउन, कर्फ्यू और महा कर्फ्यू' में अंतर...

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर में लॉकडाउन है. वहीं राजस्थान के कई संक्रमण ग्रस्त इलाकों में प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू और महा कर्फ्यू लगाया है. आखिर लॉकडाउन, कर्फ्यू और महाकर्फ्यू क्या होता है? इन तीनों में क्या अंतर होता है?

डिजाइन तस्वीर
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Published : Apr 8, 2020, 5:20 PM IST

जयपुर :राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था, लेकिन जब संक्रमण के मामले ज्यादा हो गए तो कई जिलों में 'कर्फ्यू' और 'महा कर्फ्यू' लगाया गया. आइए जानते हैं आखिर 'लॉकडाउन', 'कर्फ्यू' और 'महा कर्फ्यू' में क्या अंतर होता है.

लॉकडाउन
लॉकडाउन के दौरान व्यक्ति को अपने घर से आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलने की छूट होती है. वहीं 'कर्फ्यू' और 'महा कर्फ्यू' के दौरान व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आमजन को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं होती है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आवश्यक कार्य और खाद्य पदार्थों को लाने के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल सकता है. लॉकडाउन के दौरान व्यक्ति अपने वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकता और यदि वाहन का प्रयोग करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो वाहन को सीज करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है.

कर्फ्यू
कर्फ्यू के दौरान व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है. कर्फ्यू के दौरान केवल वही व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल सकता है, जिसे प्रशासन की ओर से पास मिला हो. इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए और आवश्यक सामान खरीदने के लिए आमजन को कर्फ्यू में तय समय के लिए बाहर निकलने की छूट दी जाती है.

इस दौरान व्यक्ति रोजमर्रा का सामान खरीद सकता है. इसके साथ ही कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में पुलिस की विशेष निगरानी रहती है. कर्फ्यू की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है.

महा कर्फ्यू
महा कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की छूट नहीं दी जाती है. प्रशासन की ओर से कर्फ्यू के वक्त जारी किए गए तमाम पास निरस्त कर दिए जाते हैं. इसके साथ ही खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी प्रशासन की ओर से की जाती है.

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केवल मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है. महा कर्फ्यू के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है और ना ही कर्फ्यू क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है.

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