दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी, पढ़ें खबर - कोरोना टीकों के परिवहन के लिए गाइडलाइंस

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. बता दें, इन गाइडलाइंस को पालन करना आवश्यक है. वहीं, एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस भी वैक्‍सीन ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी में जुटी हैं.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी
कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी

By

Published : Jan 8, 2021, 6:55 PM IST

Updated : Jan 8, 2021, 8:52 PM IST

नई दिल्ली :भारतीय विमानन नियामक (डीजीसीए) ने शुक्रवार को कोरोना टीकों के परिवहन के लिए गाइडलाइंस जारी की है. बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार, हेल्थ वर्कर और आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए डीजीसीए ने विशेष तैयारियां की है. डीजीसीए के मुताबिक वैक्सीन को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के अन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन हवाई सेवा का इस्तेमाल करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी (पेज-1)

इसी के मद्देनजर ड्राई आइस में पैक वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये गाइडलाइन जारी की गयी है. दरअसल, ड्राई आइस सामान्य वायुमंडलीय दबाव में -78 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है. इसी के मद्देनजर इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने डेंजरस गुड्स के रूप में क्लासिफाई किया है.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी (पेज-2)

बता दें कि भारतीय एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स ने इस काम की प्‍लानिंग पहले ही शुरू कर दी है. इसी कड़ी में कोल्‍ड चेन स्‍टोरेज सेटअप किया जा रहा है, ताकि शुरुआत में करोड़ों टीकों को पहुंचाया जा सके. ऐसे में कई और एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस भी वैक्‍सीन ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी में जुटी हैं.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी (पेज-3)

विमानन नियामक ने कहा कि ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के वाष्पीकरण या नशा से फ्लाइट क्रू को नुकसान न हो. फ्लाइट क्रू को शुष्क आंखों के परिवहन के खतरों और ऑपरेशन से संबंधित प्रक्रियाओं पर सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी (पेज-4)

एयरलाइंस को केबिन में पर्याप्त संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर रखने के लिए कहा गया है और इसे विमान में कार्बन डाइऑक्साइड की खतरनाक सांद्रता का समय पर और विश्वसनीय पता लगाने के लिए इस तरह से रखा जाना चाहिए.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी (पेज-5)

विमानन नियामक के दिशानिर्देशों में, ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ड्राई आइस में पैक कोविड -19 टीके युक्त शिपमेंट को केवल प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उन्हें संभाला जाएगा.

कोरोना टीकों के परिवहन के लिए डीजीसीए की गाइडलाइंस जारी (पेज-6)

डीजीसीए ने कहा कि टीकों के उतारने के दौरान, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में अलार्म को चालू करने के लिए कार्गो बे या केबिन के बाहर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए और सूखी बर्फ युक्त कार्गो डिब्बे में प्रवेश करने से पहले उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना चाहिए.

पढ़ें:आईएमए अध्यक्ष ने कहा- स्वदेशी कोवैक्सीन सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित

डीजीसीए के परिपत्र में कहा गया है कि लोडिंग स्थानों सहित ड्राई आइस की मात्रा के बारे में पायलट-इन-कमांड को सूचित करें.

उल्लेखनीय रूप से, सरकार ने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड -19 टीके - कोविशिल्ड और कोवाक्सिन को मंजूरी दी है. सरकार ने घोषणा की है कि कोरोनोवायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे पहली पंक्ति में 30 मिलियन कर्मचारी होंगे.

Last Updated : Jan 8, 2021, 8:52 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details