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एयरपोर्ट पर रोके गए थे शाह फैसल, HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब - habeas corpus petition in the Delhi High Court

14 अगस्त को विदेश जाने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर फैसल को हिरासत में लिया गया था, जिसके खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल

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Published : Aug 20, 2019, 4:39 AM IST

Updated : Sep 27, 2019, 2:41 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल को एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

आईएएस टॉपर शाह फैसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. पिछले 14 अगस्त को विदेश जाने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर फैजल को हिरासत में लिया गया था.

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हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शाह फैसल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus plea) याचिका दायर की है. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली:

शाह फैसल 14 अगस्त को इंतांबुल जाने वाले थे. उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर श्रीनगर वापस भेज दिया गया. श्रीनगर में उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया है. शाह फैसल ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति की शुरुआत की, वे जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष हैं. केंद्र द्वारा धारा 370 खत्म किए जाने का उन्होंने विरोध किया है.

Last Updated : Sep 27, 2019, 2:41 PM IST

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