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गुड़िया गैंगरेप मामला : दोनों आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा - gudiya gang rape case punishment

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची गुड़िया के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास में दोषी प्रदीप और मनोज को 20 वर्ष की सजा सुनाई है.

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प्रतीकात्मक चित्र

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Published : Jan 30, 2020, 8:28 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 2:00 PM IST

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2013 में दिल्ली के गांधीनगर में पांच वर्षीय बच्ची गुड़िया के ब्लात्कार के दोषी मनोज शाह और प्रदीप को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पिछले 18 जनवरी को दोनों को दोषी ठहराया था.

11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

कोर्ट ने दोनों दोषियों को 11 लाख रुपये जुर्माने के रूप में गुड़िया को देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार को भी 20 हजार रुपये का जुर्माना दें.

गुड़िया गैंगरेप मामला में सजा का एलान

उम्रकैद की सजा की मांग की थी
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दोनों दोषियों ने गुड़िया की हत्या की कोशिश की थी. यह चमत्कार से कम नहीं था कि गुड़िया की जान बच गई. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था इस घटना ने समाज को झकझोर दिया था. हमारे समाज में नाबालिग लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है.

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15 अप्रैल 2013 की घटना
घटना 15 अप्रैल 2013 की है. 2013 में गुड़िया महज 5 वर्ष की थी. अप्रैल 2013 की शाम में लापता हुई थी और 17 अप्रैल 2013 को बरामद हुई थी. गुड़िया लहूलुहान हालत में एम्स में भर्ती कराई गई थी.

शरीर के अंदर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी
गुड़िया की हालत में कई दिनों तक नाजुक बनी रही. डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंदर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी. इस मामले के दो आरोपी प्रदीप और मनोज हैं. पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर में इनके खिलाफ रेप, हत्या की कोशिश, अपहरण और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने कुल 59 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

Last Updated : Feb 28, 2020, 2:00 PM IST

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