नई दिल्ली : राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान नियम एनसीसी में ट्रांसजेंडरों के नामांकन की अनुमति नहीं देते हैं. उन्होंने कहा कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में ट्रांसजेंडर को ‘थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन फिलहाल, जो नियम है उसके मुताबिक उन्हें एनसीसी में शामिल नहीं किया जा सकता है.
दिलचस्प बात यह है कि जब डीजी एनसीसी की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, केरल हाईकोर्ट एनसीसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति के नामांकन को हटाने के खिलाफ एक ट्रांसवोमन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
उन्होंने कहा, ‘हम 1948 के एनसीसी अधिनियम के अनुसार चल रहे हैं. हमारे पास ट्रांसजेंडर को शामिल करने का क्लॉज नहीं है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म यूथ आग्रेनाइजेशन में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के बारे में सोचा जाए, तो पहले हमें ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या समेत अन्य जानकारी की जरूरत होगी.
तरुण कुमार ने आगे कहा कि क्योंकि यह निर्णय राष्ट्र स्तर पर लिया जाना है, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.