चंडीगढ़ : योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. बाबा रामदेव के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में दायर की गई शिकायत को चंडीगढ़ जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया है. याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने शिकायतकर्ता बिक्रमजीत सिंह बराड़ और गवाहों को अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी.
चंडीगढ़ की अदालत में बाबा रामदेव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज - नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल
बाबा रामदेव के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में दायर की गई शिकायत को चंडीगढ़ जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया है. बाबा रामदेव पर आईपीसी की धारा 275 276 और 307 के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा गया है.
विवादों में घिरे बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी पर चंडीगढ़ की जिला अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी. इसमें बाबा रामदेव पर मिलावटी दवा बेचने और हत्या की कोशिशों के आरोपों के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई थी. बता दें कि यह शिकायत चंडीगढ़ के नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल के सचिव बिक्रमजीत सिंह की ओर से की गई है. बाबा रामदेव पर आईपीसी की धारा 275 276 और 307 के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा गया है.
शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह ने कहा था कि रामदेव बाबा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि वह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. वहीं, उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस कोई छोटी बीमारी नही बल्कि महामारी है. रामदेव बाबा को प्रेस कांफ्रेंस करने से पहले या दवाई बनाने का दावा करने से गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए था.