हैदराबाद : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, सावधानी और कोरोना नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्र की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आज एक आदेश जारी किया गया है. यह दिशानिर्देश 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोरोना के मामलों में कमी लाना है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
देश में अब तक कुल 86,42,771 रोगी इस बीमारी से उबर चुके हैं. देश में अब मरीजों के ठीक होने की दर 93.72 फीसदी और मृत्यु दर 1.46 फीसदी है.
दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कुछ जिलों के अधिकारी सूक्ष्म निरूद्ध क्षेत्र बना रहे हैं, जहां दो या अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि महामारी के बेहतर प्रबंधन के लिए ऐसा किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र को तब निरूद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है, जहां कोविड-19 के तीन या अधिक मामले सामने आते हैं. लेकिन यह ऐसा अभ्यास है, जिसे जिले के अधिकारी जरूरत के आधार पर करते हैं.
दिल्ली महामारी रोग कोविड-19 नियमन, 2020 में जिलाधिकारी को किसी क्षेत्र को सील करने, निरूद्ध क्षेत्र से आबादी के प्रवेश या निकासी को प्रतिबंधित करने और महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किसी उपाय को लागू करने का अधिकार देता है.
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक महानगर में 4980 निरूद्ध क्षेत्र हैं जिनमें सर्वाधिक 863 दक्षिण पश्चिम जिले में है. उत्तर पूर्वी जिले में भी सूक्ष्म निरूद्ध क्षेत्र बनाने के लिए अधिकारियों दो या अधिक मामलों का नियम तय किया है.
पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस संबंधी महामारी से निपटने के लिए एक दिसंबर से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अंदेशे के बीच रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.