नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय एक याचिका पर शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगा जिसमें कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के शीर्ष अदालत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने तनेजा के खिलाफ विधि के छात्र आदित्य कश्यप द्वारा दाखिल याचिका पर अपनी मंजूरी दे दी है.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने शीर्ष अदालत को बताया कि ट्वीट में मामले के गुण-दोष पर अंशमात्र भी चर्चा नहीं की गयी बल्कि अदालत की कार्यवाही को सनसनीखेज बनाया गया. अधिवक्ता ने कहा कि हमारे पास अटॉर्नी जनरल की स्पष्ट राय है कि यहां अवमानना का मामला बनता है. उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल की राय है कि न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को खत्म करने के मकसद से इस तरह के ट्वीट किए गए.