नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का सुनवाई अगले वर्ष फरवरी में करेगा. दरअसल दो नवंबर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर यह बात कोर्ट ने कही है.
गौरतलब है कि बीते दो नवंबर को तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. इस घटना के विरोध में पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया था और धरने पर बैठ गए थे.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर इससे पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. वहीं वकीलों से कहा कि पुलिस के साथ समझौते के लिए वह अपने सक्षम अधिकारियों की मदद लें.
झड़प वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज... एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन होने के बावजूद सोशल मीडिया पर बयान जारी किए.
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इसमें मांग की गई थी कि अदालत केंद्र को धरने पर बैठने वाले, भड़काऊ नारे लगाने वाले और इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर उकसावे वाले बयान जारी करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दे.
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को दिल्ली के हजारों पुलिसकर्मियों ने अपने साथियों पर हमलों के विरोध में पुलिस मुख्यालय के बाहर 11 घंटे तक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था.