नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति दी और निर्देश दिया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जटिलता के मामले में उन्हें तुरन्त एम्स ले जाया जाए.
अदालत ने कहा कि उनकी हिरासत की अन्य शर्तें वही रहेंगी, जिसमें उन्हें घर का बना खाना उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है. जांच एजेंसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ के लिए उन्हें सात दिन की हिरासत में भेजे जाने का अदालत से अनुरोध किया था. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम बहुत बीमार हैं.
पढ़ें : हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, सस्पेंस बरकरार
सिब्बल ने हैदराबाद में उनके लिए उपचार के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यदि एजेंसी की जांच को रोका गया तो यह घोर अन्याय होगा. मेहता ने कहा कि दस्तावेजी सबूत सामने आया है, जिससे चिदंबरम के धनशोधन से जुड़े होने का पता चलता है. विधि अधिकारी ने कहा कि चिदंबरम से और पूछताछ किये जाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने 65 सवालों के जवाब दिए हैं और उनसे पूछताछ अभी पूरी नहीं हो सकी है. सिब्बल ने हालांकि कहा कि चिदंबरम को और हिरासत में भेजे जाने का कोई आधार नहीं है और एजेंसी इन दिनों गवाहों के साथ आसानी से चिदंबरम का सामना करा सकती थी.