नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पत्रकारों के खिलाफ किसी खबर या टेलीविजन समाचार कार्यक्रम के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले भारतीय प्रेस परिषद या किसी न्यायिक प्राधिकरण से इसकी अनुमति लेने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉफ्रेन्स के माध्यम से मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, 'याचिका खारिज की जाती है. अगर कोई आवेदन लंबित है तो उसका निस्तारण किया जाता है.'
इस मामले में पेश वकील ने बताया कि पीठ ने मौखिक रूप से यह कहा कि याचिकाकर्ता इस बारे में केंद्र को अपना प्रतिवेदन दे सकता है.
न्यायालय मुंबई स्थित अधिवक्ता धनश्याम उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उपाध्याय का कहना था कि कुछ समाचार चैनलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में तरह-तरह के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके.