नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और विमान कंपनियों से कहा कि वे कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद कराई गई टिकटों का पूरा पैसा लौटाने के तौर तरीकों पर विचार करें.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुये केन्द्र से कहा कि इस मुद्दे पर साफ रूख अपनाए और पूरा पैसा लौटाने का रास्ता खोजें.
गैर सरकारी संगठन प्रवासी लीगल सेल ने इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है. इसी दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में विमान कंपनियां संकट से गुजर रही हैं और ऐसी स्थिति में लंबित मामले में उन्हें भी सुना जाए.
शीर्ष अदालत इस मामले में अब तीन सप्ताह बाद आगे सुनवाई करेगी.