जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन पर खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं. गहलोत ने झुंझुंनू में जिस स्थान पर कोरोना वायरस से संक्रमित तीन रोगी पाए गए हैं, वहां अगले दो दिन तक मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके.
उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को हवाईअड्डे के पास स्थित होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए. इसके लिए तीन होटल चिन्हित किए गए हैं. जांच में लक्षण सामने आने पर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन तक अपने घर में पृथक रहने का निर्देश दिया जाए.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हवाईअड्डे पर उन व्यक्तियों के हाथ पर मुहर लगाई जाए. इसके अलावा उनके घर के बाहर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाए ताकि आस-पड़ोस के लोग उनसे नहीं मिले और संक्रमण से बचे रह सकें.
गौरतलब है कि वैश्विक महामारी के रूप में चयनित कोरोना का कहर झुंझुनू पर शुरुआत से ही कुछ ज्यादा ही रहा है. झुंझुनू के तीन लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा गया. ये लोगी 8 मार्च को इटली से लौटे थे. इसके बाद उन्हें होम आइसोलेटेड किया गया था. बाद में लक्षण पाए जाने पर उनको झुंझुनू के भगवान दास खेतान हॉस्पिटल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है. यहां लोग झुंझुनू के अस्पताल में 2 दिन से भर्ती थे.