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भ्रष्टाचार के मामलों में इन नेताओं को भी मिल चुकी है सजा, जानें - convicted politicians

दागी सांसदों-विधायकों के मामले में सभी पार्टियां आगे हैं. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 के झारखंड कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया गया. इससे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और नेता भी घोटाला करने के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं.

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Published : Oct 7, 2020, 1:42 PM IST

Updated : Oct 7, 2020, 1:49 PM IST

नई दिल्ली :देश की सियासत में आपराधिक प्रवृत्ति वाले राजनेताओं की कमी नहीं है. दागी सांसदों-विधायकों के मामले में सभी पार्टियां आगे हैं. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. चालिए जानते है किन-किन नेताओं को घोटाला करने पर मिल चुकी है सजा...

राजनेता का नाम

पार्टी

पोर्टफोलियो

घोटाला

सजा की तारीख

रशीद मसूद कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री एमबीबीएस सीटों में घोटाले मामले में 4 साल के लिए सजा. सितंबर 2013
लालू प्रसाद यादव राजद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाले में 5 साल की सजा. सितंबर 2013
जगदीश शर्मा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार के पूर्व सांसद चारा घोटाले में 4 साल की सजा. सितंबर 2013
जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मल्टी-बिलियन रुपए फोल्डर घोटाले में 2013 में दोषी करार. 2013
सुखराम कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था. नवंबर 2011
बबनराव घोलप शिवसेना पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल के लिए सजा. मार्च 2014
सुरेश हलवंकर बीजेपी महाराष्ट्र से दो बार विधायक बिजली चोरी मामले में 3 साल की सजा. मई 2014
जे. जयललिता अन्नाद्रमुक तमिलनाडु मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी ठहराई गई. सितंबर 2014
वीके शशिकला अन्नाद्रमुक अन्नाद्रमुक के पूर्व सचिव वीके शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उन्हें चार साल जेल की सजा सुनाई गई. फरवरी 2017
ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिक्षक भर्ती घोटाले में संलिप्तता के लिए पिता-पुत्र की जोड़ी को 2013 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. 2013
मधु कोड़ा निर्दलीय झारखंड के पूर्व सी.एम. कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को झारखंड स्थित कोयला ब्लॉक के आवंटन में 2017 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोड़ा को भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी माना. 2017 दिसंबर

11 मई 2015 को जयललिता को कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जयललिता अब और नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई है.

Last Updated : Oct 7, 2020, 1:49 PM IST

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