नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में 4जी स्पीड इंटरनेट को बहाल करने को लेकर गृह मंत्रालय ने समीक्षा करने की बात कही थी. इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना था. ताजा घटनाक्रम में इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस केस के साथ एक अंतरिम याचिका भी जुड़ी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने की मांग की गई है.