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भड़के केसीआर, बोले- शूट-एट-साइट का आदेश के लिए ना करें मजबूर

तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की है. सीएम केसी राव ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर सरकार 'शूट एट साइट' जैसे सख्त आदेश देने के लिए मजबूर हो जाएगी. उन्होंने बताया कि मंगलवार को राज्य में सकारात्मक मामलों की कुल संख्या 36 रिपोर्ट की गई. इसमें पहला व्यक्ति भी शामिल है, जिसे संक्रमित पाए जाने के बाद इलाज करा कर छुट्टी दे दी गई है.

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तेलंगाना में लॉकडाउन पर केसीआर सख्त

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Published : Mar 24, 2020, 11:08 PM IST

हैदराबाद :तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा, 'शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक आज से पूरे राज्य में कर्फ्यू लागू रहेगा.' उल्लेखनीय है कि तेलंगाना ने 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ' किसी भी कीमत पर किसी को सड़क पर आना नहीं है. अगर किसी को परेशानी है तो वह 100 नंबर पर डायल करे. वाहन उनके घर तक पहुंचेगा और उनकी मदद की जाएगी.' उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्र में जाकर पूरे राज्य में बंदी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की सहायता करने को कहा.

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि घर में पृथक रह रहे लोगों का पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है ताकि उनकी आवाजाही पर बंदिश सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने इन उपायों की घोषणा पृथक रखे गए लोगों द्वारा नियमों के उल्लंघन की संभावना के मद्देनजर की.

सीएम केसी राव ने कहा कि लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सरपंच से लेकर विधायक तक प्रशासन का सहयोग करेंगे.

जनता के समर्थन की अपील करते हुए केसी राव ने कहा कि हालात को बिगड़ने न दें, जिससे सरकार को हालात पर नियंत्रण के लिए पूर्ण कर्फ्यू, शूट एट साइट के आदेश या हालात के नियंत्रण के लिए सेना को बुलाने जैसे गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े.

उन्होंने कहा कि लॉकआउट या क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश कर सकती है. सीएम राव ने निर्मल टाउन का उदाहरण देते हुए कहा कि एक शख्स ने तीन बार क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन किया.

सीएम ने कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में 19 हजार से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा रही है. इसमें से 114 मामले संदिग्ध हैं.

सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की खबरों पर, राव ने चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ऊंची कीमतों पर आवश्यक सामान बेचने वालों के खिलाफ प्रीवेंटिव डिटेंशन (पीडी) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे.

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