दिल्ली

delhi

गिराई जाएगी चंद्रबाबू की 'प्रजा वेदिका', CM जगन मोहन रेड्डी ने दिए आदेश

By

Published : Jun 24, 2019, 9:00 PM IST

Updated : Jun 24, 2019, 11:02 PM IST

आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा बनवाई गई प्रजा वेदिका को गिराने का आदेश दिया है. सीएम जगन ने इसे अवैध निर्माण करार दिया है.

जगनमोहन रेड्डी ( फाइल फोटो)

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के अंदावल्ली स्थित आवास का विस्तार प्रजा वेदिका को गिराने का आदेश जारी किया है.

सोमवार को सीएम जगनमोहन ने प्रजा वेदिका के परिसर में जिला कलेक्टरों का सम्मेलन बुलाया. उन्होंने कहा कि प्रजा वेदिका तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा नियमों का उल्लंघन कर के बनाई गई संरचना है. इसलिए इसे गिरा दिया जाए.

सीएम रेड्डी ने रेड्डी ने घोषणा की कि उनकी सरकार का अवैध ढांचों के खिलाफ अभियान इस ढांचे के विध्वंस के साथ शुरू होगा. बैठक के दौरान उन्होंने कहा 'यह यहां हो रही आखरी बैठक है.'

जगन मोहन रेड्डी ने प्रजा वेदिका को गिराने का आदेश जारी किया

बता दें कि रेड्डी की सरकार ने शनिवार को ही प्रजा वेदिका पर अधिकार प्राप्त किया. इससे पहले यहां नायडू रह रहे थे, वह वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं.

सीएम रेड्डी का यह आदेश उस वक्त आया है जब मुख्य विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष नायडू अपने परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं.

वहीं , इस मामले पर जगन रेड्डी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए टीडीपी ने इसे प्रतिशोध की राजनीति करार दिया.पार्टी ने कहा कि ढांचे का निर्माण तत्कालीन सरकार ने पूरे नियम और कानून के साथ करवाया गया था.

पढ़ें- आंध्र प्रदेश सरकार ने किया, 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

टीडीपी ने रेड्डी परआरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि इसका इस्तेमाल हमारे नेता करें इसलिए प्रजा वेदिका को गिराने का आदेश दिया गया है.

गौरतलब है कि नायडू ने 4 जून को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर प्रजा वेदिका का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी. ताकि वो इसका इस्तेमाल बैठकों के लिए कर सकें.

पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने अपने निवास के निकट कृष्णा नदी के पास प्रजा वेदिका (शिकायत हॉल) का निर्माण कराया था. इसका निर्माण आंध्रप्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने किया है.

जगन ने यह आदेश देकर नायडू के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इसे विपक्ष के नेता का 'रेसिडेंस एनेक्स' घोषित करने को कहा था.

बता दें कि तेलगू देशम पार्टी के अध्यक्ष नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं.

Last Updated : Jun 24, 2019, 11:02 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details