नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि गूगल की 'ऑनलाइन' भुगतान प्रणाली जी पे विभिन्न नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन कर अनधिकृत तरीके से ग्राहकों के आधार और बैंक से जुड़ी सूचनाएं हासिल कर, उसका उपयोग कर रही है तथा उसे अपने पास रख रही है.
याचिका सुनवाई के लिए को न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायाधीश प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी. पीठ ने याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा से हलफनामा दायर कर उनकी तरफ से पूर्व में जी पे समेत अन्य मामलों में दी गयी सभी जनहित याचिकाओं के बारे में जानकारी देने और प्रत्येक याचिका की स्थिति के बारे में बताने को कहा.
याचिका पर अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2021 को होगी.