इस विधेयक से जुड़े सवाल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन ने भी रिपुन बोरा का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी बिल पास कराने के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव तरीके आजमा सकती है.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में पेश करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक
2019-02-12 16:40:41
असम के विधायक रकीबुल हुसैन ने भी विरोध का समर्थन किया
2019-02-12 16:38:37
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने राज्यसभा में विधेयक के विरोध की बात कही
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने कहा 'हम बीजेपी की रणनीति का जवाब देने के लिए तैयार हैं. हम अंत तक बिल के विरोध की लड़ाई करेंगे.' बता दें कि रिपुन बोरा असम सीट से राज्यसभा सदस्य हैं.
2019-02-12 16:12:49
सदन में कांग्रेस करेगी बीजेपी का विरोध
राज्यसभा की रिवाइज्ड बिजनेस लिस्ट के प्रकाशन के बाद ईटीवी भारत ने कांग्रेस नेताओं से बात कर उनका रुख जानने का प्रयास किया.
नागरिकता विधेयक पर असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में विधेयक का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है.
2019-02-12 16:01:29
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा की संभावना
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पेश करेंगे. सोमवार देर शाम राज्यसभा में पूरे दिन किए जाने वाले काम की दोबारा बनाई गई सूची (रिवाइज्ड बिजनेस लिस्ट) में इस आशय की जानकारी दी गई है.
दरअसल, राज्यसभा में मंगलवार को किए जाने वाले विधायी कार्य की सूची में तीसरे नंबर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लिखा है. इसमें लिखा गया है कि वे नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को सदन के पटल पर विचार और पास कराने के लिए रखेंगे.
इससे पहले सोमवार को मेघालय और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने राजनाथ सिंह से भेंट की. हालांकि, इसके बाद दोनों ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.
पढ़ें: राज्यसभा में नागरिकता विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार
इससे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ए संगमा ने NDA से समर्थन वापस लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल लाती है, तो वे एनडीए से गठबंधन खत्म कर देंगे.
प्रस्तावित विधेयक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को (जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल ही में खत्म हो गई है) भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है.
इस विधेयक के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें दूर करने का प्रावधान किया गया है.
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