गुवाहाटी: असम की सोनोवाल सरकार ने आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कानून एस्मा के तहत तेल एवं गैस क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. यह रोक एक जनवरी से अगले छह महीने तक के लिए लागू है. एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी मिली.
एस्मा के तहत गैस क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक
असम सरकार ने एस्मा के तहत गैस क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दिया है. यह आदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत दिया गया है.
असम की सोनोवाल सरकार
आवश्यक सेवा अनुरक्षण (असम) कानून, 1980 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जो 30 जून, 2021 तक वैध रहेगा.
बयान में बताया गया कि तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों, श्रमिकों, संविदा श्रमिकों, टैंकर चालकों और उनके सहायकों को अगले साल 30 जून तक हड़ताल करने पर एस्मा के तहत रोक लगाई जाती है. इस साल एक जुलाई से छह महीने तक के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया था.