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एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम और कार्ति को मिली राहत

दिल्ली की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि आईएनएक्स मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.

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Published : Sep 5, 2019, 2:28 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 1:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है. पी चिदंबरम INX मीडिया केस के मामले में पहले ही CBI की हिरासत में हैं.

अदालत ने गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम, उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया. इससे चिंदबरम और उनके बेटे को गिरफ्तारी से राहत मिली है. कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति को एयसेल-मैक्सिस मामले में ईडी और सीबीआई के तरफ से दायर चार्जशीट में राहत दी है. उन्हें कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है.

बता दें आज स्पेशल कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
वहीं ईडी ने पी चिदंबरम के बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

Last Updated : Sep 29, 2019, 1:01 PM IST

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