नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत से कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये गये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर विचार करे.
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर निचली अदालत सोमवार को ही विचार नहीं करती है तो पूर्व वित्त मंत्री की सीबीआई हिरासत की अवधि तीन दिन के लिये और बढ़ा दी जायेगी.
पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की, अपने खिलाफ निचली अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है और उन्हें दिन में संबंधित निचली अदालत में पेश किया जायेगा.
चिदंबरम ने सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है
उच्चतम न्यायालय को आज सीबीआई की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाना है. चिदंबरम ने सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है. दूसरी तरफ ईडी वाले मामले में पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा.
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी. आज उनकी सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है.
बता दें कि विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया था. इससे पहले चिदंबरम को उनकी चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया था.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अनुसंधान जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है और कई दस्तावेज है जिन्हें आरोपी को दिखाना है. इन सबके लिए अधिक समय दिए जाने की आवश्यकता है. इन सबके मद्देनजर आरोपी को दो सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा जाता है.
सीबीआई ने हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था.
चिदंबरम (73) को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था. उसके बाद से वह सीबीआई हिरासत में हैं.
21 अगस्त की रात चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे आठ दिन हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है.
ईडी मामले में पांच सितंबर को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अपील पर पांच सितंबर को फैसला सुनाया जायेगा. चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दे रखी है.
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि भी पांच सितंबर तक बढ़ा दी है.
इस बीच, पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को वे दस्तावेज और सामग्री सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है जिसे वह इस मामले में न्यायालय के अवलोकन के लिये देना चाहता था.