नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. चिदंबरम की हिरासत आज खत्म हो रही थी. सीबीआई ने अदालत में कहा कि चिदंबरम और इंद्राणी मुखर्जी को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी.
हालांकि पूर्व वित्त मंत्री ने गुरुवार को उच्चतम न्यायलय में दो सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहने की पेशकश की है. चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह शुक्रवार तक सीबीआई की हिरासत में हैं. उन्हें रिमांड समाप्त होने पर आज संबंधित निचली अदालत में पेश किया जा सकता है.
दो सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहने की पेशकश की
बता दें कि 29 अगस्त पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अभूतपूर्व तरीके से बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहने की पेशकश की.
चिंदबरम के प्रस्ताव पर कई टिप्पणी नहीं
पूर्व मंत्री के प्रस्ताव पर पीठ ने कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर अपना आदेश पांच सितंबर को सुनाएगी. चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी.
गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण को भी पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा
पीठ ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण को भी पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया. चिदंबरम ने अपनी अर्जी में धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी.
उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दो सितंबर के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए चिदंबरम तब तक सीबीआई हिरासत में ही रहने की पेशकश कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'मैं खुद को दो सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रखने की पेशकश कर रहा हूं. प्रवर्तन निदेशालय को इस पेशकश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सीबीआई के मामले में मेरी सीबीआई रिमांड कल समाप्त हो रही है.'
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड को केवल निचली अदालत बढ़ा सकती है क्योंकि वहां मामला लंबित है.
मेहता ने कहा, 'अगर कल निचली अदालत में यही पेशकश की जाती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी.'