नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अर्जीदिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर ली. इस अर्जी मेंचिदंबरम ने जेल में घर के खाने की मांग की थी. बता दें कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है.
इससे पहले चिदंबरम (74) ने अपनी जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकि उन्हें जेल के अंदर मिलने वाले भोजन की आदत नहीं है, इसके चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनका वजन चार किलो तक कम हो गया है.
वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की याचिका में कहा गया, 'उनका स्वास्थ्य खराब है. वह जेल में बंद है और उन्हें वह भोजन दिया जा रहा है, जिसकी उन्हें आदत नहीं है. न्यायिक हिरासत में उनका पहले ही चार किलो वजन घट चुका है.'
जमानत याचिका में कहा गया, 'चिदंबरम 42 दिनों से कैद में हैं, जिसमें 15 दिनों की सीबीआई की अधिकतम कस्टडी रिमांड की अवधि शामिल है और इसलिए उनका निरंतर हिरासत में रहना सजा का रूप है क्योंकि उनकी हिरासत न तो ली जा सकती है और न ही जांच के उद्देश्य से आवश्यक है.'