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होर्डिंग हटाने के लिए चेन्नई नगर निगम करेगा गश्ती दल तैनात - deploy patrol vehicles to dismantle hoardings

कुछ ही दिन पहले अन्नाद्रमुक के बैनर की वजह से लड़की के मरने का मामला सामने आया था. इसके बाद नगर निगम ने बैनर और होर्डिंग्स को लेकर कुछ आदेश जारी किए हैं. जानें इस मामले को लेकर सख्ती बरतते हुए निगम ने क्या कुछ कहा...

होर्डिंग हटाने की तैयारी में चेन्नई नगर निगम

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Published : Sep 15, 2019, 8:12 AM IST

Updated : Sep 30, 2019, 4:04 PM IST

चेन्नईः होर्डिंग के कारण हुए हादसे में महिला इंजीनियर की मौत के बाद चेन्नई नगर निगम ने शनिवार को कहा कि वह अपने सभी क्षेत्रों में लगे होर्डिंग हटाने के लिये गश्ती वाहन तैनात करेगा.

गौरतलब है कि दोपहिया वाहन से जा रही 23 वर्षीय इंजीनियर के ऊपर अवैध होर्डिंग गिरने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई थी, जिसके बाद उसे पानी के एक टैंकर ने कुचल डाला था.

बता दें कि यह होर्डिंग अन्नाद्रमुक के एक पदाधिकारी को लेकर लगाया गया था.

कंपनियों के लाइसेंस रद्द
निगम ने कहा कि अवैध बैनरों और होर्डिंग छापने वाली कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किये जाएंगे और उनकी निर्माण इकाईयों को सील किया जाएगा.

बैनर लगाने पर सजा
इस संबंध में निगम ने कहा कि इस तरह की सामग्रियां लगाना अवैध है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैनर और होर्डिंग लगाने वालों को एक साल की जेल या पांच हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.

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अब तक 245 मामले दर्ज
निगम ने कहा कि अबतक 3,964 बैनर हटाए जा चुके हैं और 245 मामले दर्ज किये गए हैं.

गश्ती वाहन होगा तैयार
निगम आयुक्त जी प्रकाश की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में शहर के उत्तर, दक्षिण और मध्य के समेत तीन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से एक गश्ती वाहन तैनात करने का निर्णय लिया गया.

Last Updated : Sep 30, 2019, 4:04 PM IST

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