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अनलॉक-4 : क्या खुलेगा और किसकी नहीं होगी इजाजत, यहां जानें सब कुछ

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Published : Sep 1, 2020, 7:31 PM IST

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. कमोबेश लगभग कुछ फर्क के साथ सभी राज्यों में समान दिशानिर्देश ही लागू होते हैं. आइये एक नजर डालते हैं विभिन्न राज्यों में कैसे लागू होगा अनलॉक-4.

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हैदराबाद :भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए 30 सितंबर तक लागू होने वाले दिशानिर्देशों की घोषणा की. मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को खोलने का चौथा चरण एक सितंबर से शुरू होगा. लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर अभी बंद रहेंगे.

यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा भी निलंबित रहेगी. विशेष परिस्थिति में गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ यात्राओं को इजाजत दी जा सकती है. केंद्र सरकार से परामर्श के बिना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा.

किसकी अनुमति होगी

  • मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर 2020 से श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से शुरू होंगी.
  • सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं को 100 लोगों की उपस्थिति के साथ अनुमति दी जाएगी. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग आदि.
  • 21 सितंबर, 2020 से ओपन एयर थिएटरों को फिर से खोलने की अनुमति होगी.
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 21 सितंबर से स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है.
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अपने पढ़ाई से संबंधित सवालों के समाधान के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी.
  • अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवश्यक सामानों और जनता की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. आवाजाही के लिए अलग से किसी की अनुमति लेने या पास की जरूरत नहीं होगी.

किसकी अनुमति नहीं होगी

  • 30 सितंबर तक छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी.
  • केंद्र की अनुमति के बिना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे.
  • एमएचए द्वारा अनुमति के अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा निलंबित रहेगी.
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है. उन्हें केवल आवश्यक और चिकित्सीय परामर्श के लिए ही बाहर निकलने को कहा गया है.

राज्यों के लिए दिशानिर्देश

हरियाणा

  • हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को शहरी क्षेत्रों में बाजार बंद रखने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि राज्य सरकार अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों के मद्देनजर अपने लगाए लॉकडाउन आदेश को वापस ले रही है.

तमिलनाडु

  • तमिलनाडु सरकार ने सितंबर से शुरू होने वाली कई छूटों की घोषणा की है. राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति को समाप्त किया गया है. इसमें जिलों के भीतर ई-पास प्रणाली को समाप्त करना और सभी पूजा स्थलों को खोलना शामिल है. हालांकि अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेन, उड़ान या सड़क मार्ग से आने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य है. सभी पूजा स्थलों को रात 8 बजे तक खुल सकेंगे.
  • चेन्नई में जिला बसें (प्राइवेट और सरकारी दोनों) बसें एक सितंबर से फिर से शुरू होंगी.
  • शॉपिंग मॉल, बड़े स्टोर, कारखाने और आईटी पार्क, निजी क्षेत्र और सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं.
  • चाय के स्टॉल और रेस्तरां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकते हैं.
  • क्लब, होटल, रिसॉर्ट आदि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम कर सकते हैं.
  • सभी पार्क और खेल के मैदान शारीरिक और खेल प्रशिक्षण के लिए खुले रहेंगे. खेल के मैदानों में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • जिला कलेक्टर से ई-पास लेकर यरकाड, नीलगिरी, कोडाइकनाल जैसे हिल स्टेशनों पर पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति दी गई है.
  • सिनेमा की शूटिंग के सेट पर 75 व्यक्तियों की ही अनुमति दी गई है.
  • 15 सितंबर तक अंतरराज्यीय ट्रेनें सीमित रूप से चलाई जाएंगी. चेन्नई हवाई अड्डे को एक दिन में 50 उड़ानें संचालित करने की अनुमति होगी.

राजस्थान

  • सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा.
  • 21 सितंबर 2020 से स्कूल में ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 50 प्रतिशत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को बुलाया जा सकता है. इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अलग से दिशानिर्देश जारी करेगा.
  • 21 सितंबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर के कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल जाने और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन छात्रों को ऐसा करने से पहले अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी. इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
  • इसी तरह उच्च शिक्षण संस्थानों में शोधकर्ताओं और स्नातकोत्तर छात्रों को अनुमति दी जाएगी जिन्हें प्रयोगशाला की जरूरत है.
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे, हालांकि 21 सितंबर से ओपन थियेटर खोलने की अनुमति होगी.
  • 7 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो रेल के संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय दिशानिर्देश जारी करेगा.
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति 21 सितंबर से दी जाएगी. ऐसे आयोजनों की अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी और फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा.
  • विवाह से संबंधित कार्यक्रम में उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी और इसमें अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. जबकि केंद्र सरकार की गाइड लाइन में यह संख्या 100 है.
  • अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 21 सितंबर तक अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, जबकि इसके बाद व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल, जिनमें प्रति दिन 50 व्यक्तियों की आवाजाही होती थी, उनको निम्न शर्तों के तहत खोला जा सकता है. धार्मिक पूजा, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों आदि को 7 सितंबर से खोला जाएगा. 27 अगस्त 2020 को जारी किए गए प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों के अनुसार.

उत्तराखंड

  • उत्तराखंड में पहले एक दिन में दो हजार से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अलग ई-पास, अनुमोदन या अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
  • आगंतुकों को स्मार्ट सिटी पोर्टल smartcitydehradoon.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा. राज्य की सीमा में प्रवेश से पहले पंजीकरण दस्तावेज को आवश्यक रूप से चेक पोस्ट पर दिखाना होगा.

बिहार

  • बिहार सरकार 6 सितंबर के बाद नई छूट देने के लिए अनलॉक-4 के तहत दिशानिर्देश जारी करेगी. बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.
  • बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. राज्य सरकार ने एक अगस्त से 16 अगस्त तक राज्यव्यापी लॉकडाउन लागू किया था जिसे बाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 6 सितंबर तक बढ़ा दिया था.
  • मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहने के दौरान दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है. भोजनालय केवल होम डिलीवरी कर रहे हैं.

झारखंड

  • झारखंड सरकार ने जेईई-एनईईटी परीक्षाओं के मद्देनजर 30 सितंबर तक राज्य के भीतर सार्वजनिक परिवहन, होटल, लॉज और रेस्तरां को फिर से खोलने की अनुमति दी है.
  • हेमंत सोरेन सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन के बाहर मॉल को फिर से खोलने के लिए हरी झंडी दे दी. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी निर्देश के अनुसार अब लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.
  • बार, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल आयोजन और सभागार बंद रहेंगे.
  • राज्य में स्विमिंग पूल, जिम, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, मनोरंजन पार्क पर प्रतिबंध लगा रहेगा.
  • इसी तरह सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका में बासुकीनाथ मंदिर को छोड़कर, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति दी थी उनके अलावा सभी मंदिर बंद रहेंगे.
  • अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. राज्य सरकार ने अनलॉक-4 में सैलून और ब्यूटी पार्लरों पर प्रतिबंध के बारे में कुछ नहीं कहा है.

पश्चिम बंगाल

  • प.बंगाल ने 7 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है. बंगाल ने छह हॉटस्पॉट शहरों से सप्ताह में तीन दिन के लिए उड़ानों की अनुमति दी है और केवल विशेष ट्रेनों की अनुमति दी है.
  • राज्य ने 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ सभाओं के लिए अनुमति देने के आदेश पर केंद्र से स्पष्टता मांगी है. व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इनके लिए कोई अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश

  • छात्रों और शैक्षणिक कार्यों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में, कक्षा नौ से बारह तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी.
  • इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी. इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किया जाएगा.
  • 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 50 प्रतिशत स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है. इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी.
  • राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी.
  • राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय, विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षकों को भी अनुमति दी जाएगी. यह व्यवस्था 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी
  • उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी शोधकर्ताओं, तकनीकी या प्रयोगशाला कार्य से संबंधित व्यावसायिक कार्यक्रमों से संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों को अनुमति दी जाएगी. हालांकि यह कोविड -19 की परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद ही किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे.
  • अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
  • यात्री ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के आगमन, वंदे भारत और विदेशी नागरिकों से संबंधित हवाई परिवहन को अनुमति दी जाएगी.
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे केवल स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में घर से बाहर जा सकेंगे.
  • सौ लोग सामूहिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे.
  • सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों को 21 सितंबर से अधिकतम एक सौ लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
  • विवाह से जुड़े समारोह में अधिकतम तीस व्यक्तियों की भागीदारी और अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी. इसके बाद अधिकतम सौ व्यक्तियों की सीमा लागू होगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और ऐसे अन्य स्थान बंद रहेंगे, जबकि 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू करने की अनुमति होगी.
  • हर शुक्रवार रात दस से पांच बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी. इस बंद के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता पर काम किया जा रहा है.
  • मेट्रो रेल को 7 सितंबर, 2020 से चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इस संबंध में अलग से प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा.

कर्नाटक

  • 7 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं और 21 सितंबर से स्कूलों में सीमित शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी.
  • अधिकारियों ने बताया कि बार और रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी जाएगी, मगर सीमित संख्य में लोगों को बैठने की अनुमति होगी. हॉल का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस पर रखने का आदेश दिया गया है.
  • कर्नाटक पर्यटक क्षेत्र में सिनेमा हॉल, खोलने और रेस्तरां में शराब की बिक्री की अनुमति दे सकता है.
  • स्कूल में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को मार्गदर्शन के लिए 21 सितंबर से स्कूल परिसर में आने की अनुमति होगी.
  • सार्वजनिक निर्देश विभाग ने कहा कि वे इन सत्रों के लिए छात्रों को परिसर में लाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेंगे.
  • कर्नाटक में, विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों का शैक्षणिक वर्ष 1 सितंबर से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शुरू होगा, जबकि ऑफलाइन कक्षाएं एक अक्टूबर से शुरू हो सकती हैं.

असम

  • स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. असम में हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि उन्हें अनिवार्य रूप से लंबी आरटी-पीसीआर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना होगा.
  • जो शिक्षक पहले ही आरटी-पीसीआर परीक्षण पूरा कर चुके हैं वे एक सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों में लौट सकते हैं.
  • सरमा ने यह भी बताया कि आने वाले महीने के पहले 15 दिनों में, स्कूलों और कॉलेजों की सफाई की जाएगी, जिसमें शिक्षक और अन्य कर्मचारी मदद के लिए हाथ बंटाएंगे.
  • कक्षाओं को फिर से संगठित करना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिग का पालन किया जा सके और शिक्षक इसमें भूमिका निभाएंगे. शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क प्रदान किया जाना चाहिए. हम छात्रों की सुरक्षा के लिए मास्क खरीदने के लिए एक निश्चित बजट आवंटित करने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो स्कूलों, कॉलेजों को यह व्यवस्था करनी होगी.
  • सरमा ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों और कॉलेजों से भी सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और प्रतिबंधों का पालन करने का आग्रह किया गया है.

पंजाब

  • पंजाब सरकार अनलॉक- 4 के बावजूद रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन को जारी रखना चाहती है.
  • केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने 'नाइट कर्फ्यू' और सप्ताहांत के लॉकडाउन को जारी रखने के लिए केंद्र से अनुमति लेने का फैसला किया है.
  • राज्य में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार का विचार है कि लॉकडाउन जारी रखा जाए.
  • चंडीगढ़ में बार फिर से खोला जा सकता है और रात का कर्फ्यू भी हटा सकता है.

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