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कोरोना संकट : देशभर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों पर रविवार की शाम दिशानिर्देश जारी करते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है.

nationwide lockdown
31 मई तक लॉकडाउन

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Published : May 17, 2020, 6:23 PM IST

Updated : May 17, 2020, 7:50 PM IST

नई दिल्ली : विश्वव्यापी कोरोना संकट के बीच पूरे भारत में पिछले लगभग दो माह से जारी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों पर रविवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसारखेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, दर्शकों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान, 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे.

देशभर में सभी घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या यात्रियों की सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का परिसीमन संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय किया जाएगा.

दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4.0 प्रभावी रहेगा. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन का उल्लंघन दंड दंडित करने का आदेश दिया है.

कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु सभी कर्मचारियों द्वारा संगत मोबाइल फोन स्थापित किया गया हो.

जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे व्यक्तियों को संगत मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने की सलाह दें और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करें. यह उन व्यक्तियों को चिकित्सा ध्यान देने के लिए समय पर प्रावधान की सुविधा देगा जो जोखिम में हैं.

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी.

31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान, रात के 7 से 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात के कर्फ्यू रहेगा.

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 31 मई तक घर पर रह सकते हैं, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर.

इन दिशानिर्देशों के तहत अन्य सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा जाएगा जो विशेष रूप से प्रतिबंधित है. हालांकि आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी .

जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे व्यक्तियों को संगत मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने की सलाह दें और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करें. यह उन व्यक्तियों को चिकित्सा ध्यान देने के लिए समय पर प्रावधान की सुविधा देगा जो जोखिम में हैं.

गृह मंत्रालय के निर्देश

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी.

31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान, रात के 7 से 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात के कर्फ्यू रहेगा.

गृह मंत्रालय के निर्देश

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 31 मई तक घर पर रह सकते हैं, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर.

इन दिशानिर्देशों के तहत अन्य सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा जाएगा जो विशेष रूप से प्रतिबंधित है. हालांकि आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी .

लॉकडाउन के संबंध में एनडीएमए का सुझाव

इससे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने इस संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव दिया था.

प्राधिकरण ने भारत सरकार, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के मंत्रालयों / विभागों को 31 मई 2020 तक लॉकडाउन को जारी रखने का सुझाव दिया था.

एनडीएमए ने साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC) को दिशा निर्देशों में संशोधन जारी करने का निर्देश दिया था, जो कि कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है.

Last Updated : May 17, 2020, 7:50 PM IST

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