नई दिल्ली :केंद्र सरकार ने थर्ड जेंडर (तृतीय लिंग) समुदाय के लोगों से जुड़ी हुई नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजना बनाने के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, ताकि समाज में उन्हें समानता का अधिकारी मिल सके और अपने पूरी तरह भागीदारी निभा सकें.
केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) कानून, 2019 के तहत परिषद का गठन किया है. यह जानकारी शुक्रवार की देर रात को जारी गजट अधिसूचना में दी गई.
कानून के मुताबिक, परिषद का कार्य किन्नरों (थर्ड जेंडर) के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं बनाने में केंद्र को सलाह देना होगा. साथ ही वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानता हासिल करने और पूरी तरह भागीदारी करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करेगा और नीतियों के प्रभाव का आकलन करेगा.
परिषद के अन्य कार्य ट्रांसजेंडर से जुड़े मामलों को देख रहे सरकार के सभी विभागों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके बीच समन्वय करना होगा ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके. साथ ही केंद्र की तरफ से बताए गए इस तरह के अन्य कार्य करना होगा.