नई दिल्ली :सरकारी विज्ञापनों में विषय-वस्तु के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने कहा है कि कुछ राज्यों ने अभी तक समितियों का गठन नहीं किया है और इस देरी को शीर्ष अदालत के आदेशों की अवमानना के तौर पर देखा जा सकता है.
बीते सप्ताह शुक्रवार को 'सरकारी विज्ञापनों में विषय-वस्तु की नियमन समिति' (सीसीआरजीए) की ऑनलाइन बैठक हुई थी. सीसीआरजीए को लगता है कि उसके फैसले का अनुपालन नहीं होना गंभीर मामला है.
सोमवार को जारी बयान में कहा गया, 'सोची-समझी राय है कि सीसीआरजीए के आदेशों का पालन नहीं होने की स्थिति में समिति संबंधित सरकारों की नोडल एजेंसियों द्वारा आगे विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने को बाध्य हो सकती है, जो इस समिति के दायरे में आता है.'