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गोदामों और बंदरगाहों में रखे विस्फोटकों की होगी जांचः सीबीआईसी

सीबीआईसी ने लेबनान की घटना को देखते हुए यह कदम उठाया है. सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Published : Aug 6, 2020, 8:42 PM IST

नयी दिल्लीः अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे में यह जांच करें कि सीमा शुल्क के भंडारगृहों और बंदरगाहों में रखी विस्फोटक सामग्री सभी सुरक्षा और आग से बचाव के मानकों को पूरा करती है और इससे लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं है.

सीबीआईसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने यह ऐहतियाती कदम लेबनान में इसी तरह की सामग्री में विस्फोट की घटना के मद्देनजर उठाया है.

cbic द्वारा किया गया ट्वीट.

सीबीआईसी ने ट्वीट किया, 'सीमा शुल्क और फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे भंडारगृहों और बंदरगाहों पर रखी विस्फोटक सामग्री की जांच करें और यह देखे कि इनका भंडारण सुरक्षा और आग से बचाव के मानकों के अनुरूप किया गया है और इनसे लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं है.'

पढ़ेंःलेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट, 73 लोगों की मौत, 3000 से अधिक घायल

लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को एक बंदरगाह पर हुए विस्फोट में 135 लोग मारे गए और 5,000 से अधिक घायल हो गए. माना जा रहा है कि बेरूत बंदरगाह के गोदाम में रखे 2,000 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यह हादसा हुआ.

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