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राजीव कुमार की बढ़ सकती है परेशानी, CBI ने कोर्ट से मांगा गिरफ्तारी वारंट - राजीव कुमार मुश्किल में

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सारदा चिटफंड घोटाला मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है. सीबीआई ने वारंट जारी करने के लिए अलीपुर कोर्ट में अपील की है. जानें पूरा विवरण...

राजीव कुमार और सीबीआई का लोगो

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Published : Sep 19, 2019, 4:39 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 5:31 AM IST

कोलकाता : सीबीआई सारदा चिटफंड घोटाला मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है. इसके लिए आज सीबीआई ने वारंट हासिल करने के लिए कोलकाता की एक अदालत का रुख किया है.

गुरुवार को सीबीआई ने अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए अलीपुर कोर्ट में अपील की है. राजीव कुमार के वकील गोपाल हालदार ने अग्रिम जमानत की अपील की है.

सीबीआई के वकील केसी मिश्रा ने बताया कि हमने अदालत में तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पेश की है. उन्होंने कहा कि मामला अदालत में लंबित है, ऐसे में इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है.

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अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और राजीव कुमार के केस की समानता के सवाल पर केसी मिश्रा ने कहा कि हमने कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है. राजीव कुमार के समय मांगे जाने पर केसी मिश्रा ने कहा कि तमाम तथ्य अदालत के समक्ष रखे गए हैं. अदालत फैसला करेगी. उन्होंने राजीव कुमार की ओर से सहयोग मिलने के सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की.

इससे पहले गुरुवार को ही सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से राजीव कुमार के संपर्कों का विवरण भी मांगा. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने DGP को कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के कॉन्टैक्ट डिटेल मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते हुए सीबीआई के वकील केसी मिश्रा

केंद्रीय जांच ब्यूरों ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र भेजकर कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से संपर्क करने को उनका फोन नंबर मांगा है. शारदा चिटफंड केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान एडीजी राजीव कुमार की तलाश तेज कर दी है.

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CBI ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र कुमार से राजीव कुमार के बारे में जानकारी मांगी गई है. राजीव कुमार की तलाश के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है.

बता दें कि राजीव कुमार को दो बार पेश होने के लिए नोटिस दिया जा चुका है. लेकिन वे नहीं आए. इसके बजाय वह एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत लेने पहुंच गए. लेकिन अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दी.

डीजीपी के मुताबिक राजीव कुमार ने अपने वकील के जरिए उन्हें सूचित किया था कि वे 25 सिंतबर तक छुट्टी पर हैं.

Last Updated : Oct 1, 2019, 5:31 AM IST

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