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शारदा पोंजी घोटाला मामले में IPS राजीव कुमार को अग्रिम जमानत

आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो लोगों को बतौर जमानत पेश करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की. राजीव कुमार पर शारदा पोंजी घोटाला मामले में सुनवाई की जा रही थी. जानें क्या है पूरा मामला...

IPS राजीव कुमार

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Published : Oct 1, 2019, 5:12 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 6:45 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा पोंजी घोटाला मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी. कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक हैं. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो लोगों को बतौर जमानत पेश करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की.

न्यायमूर्ति एस. मुंशी और न्यायमूर्ति एस. दासगुप्ता की पीठ ने राजीव कुमार को आदेश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जब भी उन्हें करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच से संबंधित पूछताछ के लिए बुलाए, उन्हें पेश होना होगा. साथ ही अदालत ने सीबीआई से कहा कि जब भी वह जांच के लिए उनसे पूछताछ करना चाहें तो कुमार को 48 घंटे का एक नोटिस दें.

न्यायाधीशों ने पूछताछ के इस चरण में कुमार की हिरासत के लिए सीबीआई की याचिका को योग्य नहीं पाया. अदालत ने कहा कि अगर जांच एजेंसी ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया तो उन्हें तुरंत जमानत दी जाएगी.

अदालत ने हालांकि कहा कि सीबीआई इस आदेश के खिलाफ इससे ऊपर की न्यायपालिका में अपील करने के लिए स्वतंत्र है. कुमार ने 24 सितंबर को खंडपीठ के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. आईपीएस अधिकारी के वकील के आग्रह पर सुनवाई बंद कमरे में हुई. अलीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ये भी पढ़ें:सारदा घोटाला: राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई

इससे पहले सीबीआई ने अलीपुर अदालत में कुमार के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त को जरूरत महसूस होने पर सीबीआई द्वारा कानून के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है.

सीबीआई ने मई में कुमार को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वह उसके समक्ष पेश हों. इसके बाद सभी हवाईअड्डों और आव्रजन अधिकारियों ने कुमार के देश छोड़ने के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया था.

शारदा घोटाला अप्रैल 2014 में सामने आया था. इस समूह की कंपनियों ने जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं किया और बंगाल भर में एक के बाद एक दुकानें बंद कर दीं. इसमें मुख्य रूप से गरीब लोगों के रुपये लगे थे, जिन्हें भारी रिटर्न का लालच दिया गया था.

जैसे ही कंपनी का भंडाफोड़ हुआ, पूरे राज्य में एजेंटों और निवेशकों द्वारा आत्महत्याओं और विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया. शारदा ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्त सेन और उनके निकट सहयोगी देबजानी मुखर्जी अब सलाखों के पीछे हैं.

Last Updated : Oct 2, 2019, 6:45 PM IST

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