कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा पोंजी घोटाला मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी. कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक हैं. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो लोगों को बतौर जमानत पेश करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की.
न्यायमूर्ति एस. मुंशी और न्यायमूर्ति एस. दासगुप्ता की पीठ ने राजीव कुमार को आदेश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जब भी उन्हें करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच से संबंधित पूछताछ के लिए बुलाए, उन्हें पेश होना होगा. साथ ही अदालत ने सीबीआई से कहा कि जब भी वह जांच के लिए उनसे पूछताछ करना चाहें तो कुमार को 48 घंटे का एक नोटिस दें.
न्यायाधीशों ने पूछताछ के इस चरण में कुमार की हिरासत के लिए सीबीआई की याचिका को योग्य नहीं पाया. अदालत ने कहा कि अगर जांच एजेंसी ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया तो उन्हें तुरंत जमानत दी जाएगी.
अदालत ने हालांकि कहा कि सीबीआई इस आदेश के खिलाफ इससे ऊपर की न्यायपालिका में अपील करने के लिए स्वतंत्र है. कुमार ने 24 सितंबर को खंडपीठ के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. आईपीएस अधिकारी के वकील के आग्रह पर सुनवाई बंद कमरे में हुई. अलीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.