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लॉकडाउन-2 : राज्यों में कार्यान्वयन को लेकर कैबिनेट सचिव ने की अहम बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला एल और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन भी बैठक में मौजूद रहे.तीन मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन को लेकर राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विस्तारित लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई.

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Published : Apr 15, 2020, 1:53 PM IST

Updated : Apr 15, 2020, 5:37 PM IST

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अजय भल्ला

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला एल और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन भी बैठक में मौजूद रहे.

तीन मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन को लेकर राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विस्तारित लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई.

बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा. इसमें संशोधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है.

भल्ला ने अपने आदेश में कहा, 'अगर बंद संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया तो संशोधित दिशा निर्देशों के तहत जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाएगा. सरकारी और निजी क्षेत्रों में सभी संस्थाएं तथा जनता दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें.'

नए दिशा निर्देशों के तहत जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल से चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है.

भल्ला ने कहा, 'ये अतिरिक्त गतिविधियां बंद के नियमों पर मौजूदा दिशा निर्देशों का सख्त पालन करने के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति से चालू होंगी.'

उन्होंने कहा, 'ये छूट दिए जाने से पहले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों, कार्य स्थलों, कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के संबंध में सभी बंदोबस्त हो.'

आपदा प्रबंधन कानून के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि नए दिशा निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों द्वारा चिह्नित किए गए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के तहत आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे.

उन्होंने कहा, 'अगर नियंत्रित क्षेत्र में किसी नए इलाके को शामिल किया जाता है तो उससे पहले वहां होने वाली गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाएगा. केवल उन गतिविधियों को जारी रखा जाएगा जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत मंजूरी दी गई है.'

भल्ला ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को कमतर नहीं कर सकते. हालांकि वे स्थानीय इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम लागू कर सकते हैं.

वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी पर लगाम लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (बंद) से संबंधित दिशा निर्देश पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है, अन्यथा इसमें नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट वापस ले ली जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी जिसके एक दिन बाद बुधवार को मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए.

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने मंगलवार को खत्म होने वाले 21 दिवसीय लॉकडाउन के दिन (14 अप्रैल) को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का एलान किया. विस्तारित लॉकडाउन को लेकर उन्होंने यह भी कहा था कि हालात की समीक्षा के बाद 20 अप्रैल से छूट दी जा सकती है. हालांकि, इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय अनिवार्य होंगे.

Last Updated : Apr 15, 2020, 5:37 PM IST

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