मुंबई :फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्ति के विध्वंस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले पर फैसला आठ अक्टूबर को आएगा. इस दौरान सभी पक्षों ने अपनी लिखित प्रस्तिुतियां दायर कीं, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई खत्म कर आदेश सुरक्षित रख लिया.
गौरतलब है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने इससे पूर्व अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में तब कुछ गड़बड़ चल रही थी, जब वह कथित अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए आया था. अदालत ने यह टिप्पणी अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई के दौरान की.
न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने रनौत के मामले में कहा कि बीएमसी ने कथित अवैध निर्माणों की तस्वीरें काम रोकने के नोटिस के साथ संलग्न करने और ध्वस्तीकरण करने से पहले कुछ दिन इंतजार करने की अपनी ही प्रथा का पालन नहीं किया.
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अदालत ने यह टिप्पणी रनौत द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो उन्होंने उपनगरीय बांद्रा में पाली हिल स्थित अपने बंगले एक हिस्से को नौ सितम्बर को ढहाए जाने को चुनौती देते हुए दायर की थी.