मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में मादक-पदार्थों से संबंधित आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी. वह अब जेल से रिहा हो गयी हैं. जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि जैसा एनसीबी ने आरोप लगाया था, रिया किसी ड्रग माफिया का हिस्सा नहीं हैं. बंबई उच्च न्यायालय ने एनसीबी की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रसिद्ध लोगों या लोकप्रिय हस्तियों के साथ कठोर बर्ताव होना चाहिए, ताकि उदाहरण पेश किया जा सके. अदालत ने कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं.
ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं रिया चक्रवर्ती
अदालत ने कहा कि वह ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं हैं. उसने कथित रूप से अपने खरीदे हुए मादक पदार्थ को धन या किसी अन्य लाभ के लिए किसी और को नहीं दिया. अदालत ने यह भी कहा कि रिया या राजपूत के आवासों से कोई भी मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है. पीठ ने कहा कि यह उनका (एनसीबी) का अपना विचार है. चूंकि मादक पदार्थ का सेवन किया गया था, इसलिए कोई बरामदगी नहीं हुई है. ऐसे में, इस मामले में यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि रिया ने मादक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा को लेकर कोई अपराध किया है.
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रिया को मिली सशर्त जमानत
जमानत की शर्तों के तहत रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक मुंबई पुलिस के समक्ष और अगले छह महीने के दौरान हर माह में एक दिन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के समक्ष हाजिरी देनी होगी. उच्च न्यायालय ने एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी हिदायत दी. बता दें, बायकुला महिला जेल में रिया ने करीब 28 दिन बिताए. बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे वह पुलिस बल की मौजूदगी में जेल से बाहर निकलीं. न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दी है, लेकिन रिया के भाई और मामले में आरोपी शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी.