जम्मू : उप राज्यपाल जी.सी. मुर्मू के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मल सिंह का कार्यकाल खत्म कर दिया है. उन्हें पूर्व के जम्मू-कश्मीर संविधान के प्रावधानों के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया था.
गौरतलब है कि जम्मू आधारित नेशनल पैंथर्स पार्टी (एनपीपी) सहित कई राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के कारण विधानसभा भंग होने के बावजूद निर्मल सिंह के उनके पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठाये थे.
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कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व के जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष निर्मल सिंह का पद 31 अक्टूबर 2019 की तारीफ से खत्म कर दिया गया है.
एनपीपी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह ने बीते 13 नवम्बर को अध्यक्ष पद पर सिंह के बने रहने को संविधान और संबंधित कानूनों का अनादर बताया था.
निर्मल सिंह 10 मई 2018 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. करीब एक महीने बाद ही पीडीपी-भाजपा सरकार गिर गयी थी और 20 जून 2018 से वहां राज्यपाल शासन लगा दिया गया था.
हालांकि राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किए जाने के बाद भी भाजपा नेता विधानसभा अध्यक्ष पद पर बने हुए थे.
अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि सिंह को जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 57 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.
अधिसूचना में कहा गया, 'जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के एडवोकेट जनरल के साथ मशविरा करते हुए मामले पर गौर किया गया और यह कानूनी स्थिति सामने आयी कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद 31 अक्टूबर से पद पर बने नहीं रह सकते.