नई दिल्ली: केंद्र सरकार तीन कृषि विधेयकों को कल राज्य सभा में पेश करेगी. गौरतलब है कि देशभर के अधिकांश किसान यूनियन बिलों का विरोध कर रहे हैं, कई चिंताओं को उठाते हुए आवश्यक संशोधन की मांग कर रहे हैं. कुछ किसान यूनियन केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. यह विधेयक लोक सभा में पूर्ण बहुमत से पारित हो गया है. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्ण बीर चौधरी से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बिल निश्चित रूप से कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के एकाधिकार को समाप्त कर देगा और किसानों को खुला बाजार मिलेगा, जहां वह अपने उत्पाद इच्छानुसार बेच सकते हैं.
चौधरी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में किसान को अपनी उपज को मंडी में ले जाना पड़ता है, जहां लाइसेंस प्राप्त व्यापारी उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेंगे, फिर उत्पाद की खरीद एफसीआई द्वारा की जाएगी. बाजार खोलने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अब बिचौलिए एपीएमसी में पैरवी करके और अपनी कीमत तय करके किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे और किसानों को अपनी पसंद पर अपनी उपज बेचने का यह अधिकार होगा. उन्होंने कहा कि खरीदार सीधे किसानों से संपर्क कर सकते हैं और उनके घर से अपनी उपज चुन सकते हैं. किसान अपनी उपज को दूसरे जिलों या राज्य में भी ले जा सकते हैं और बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार आश्वासन दे रही है कि बाजार खोलने और निजी कंपनियों (private players) के प्रवेश का मतलब यह नहीं है कि किसानों का शोषण किया जाएगा या उनके अधिकारों को कम किया जाएगा. खुद पीएम मोदी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसपी व्यवस्था वापस नहीं ली जाएगी, न ही पुराने एपीएमसी बंद होंगे. मंडियां राज्यों में पहले की तरह काम करती रहेंगी और किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 का उद्देश्य किसानों के लिए खुली बाजार प्रणाली के रूप में नए रास्ते खोलना है.
उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री हमें आश्वासन दे रहे हैं कि उपज का एमएसपी मिलता रहेगा, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बाजारों को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिए. एमएसपी को अनिवार्य रिजर्व मूल्य और दंड माना जाना चाहिए या अधिनियम में दंड प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए. देश में 85 फीसदी से अधिक किसान जिनके पास छोटी भूमि जोत है, उनका शोषण नहीं होगा यदि सरकार आरक्षित मूल्य का प्रावधान करती है. गरीब किसानों की रक्षा के लिए इस समय की आवश्यकता है.
इस अधिनियम में संशोधन का सुझाव देते हुए कृष्ण बीर चौधरी ने कहा कि सरकार को उपज के लिए आरक्षित मूल्य तय करने की कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है जैसे कि कुछ विकसित देशों में किया जाता है.
उन्होंने कहा कि किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह संदेह में हैं और इस डर से कि बड़ी कंपनियां उन्हें अधिग्रहण करेंगी और नियंत्रित करना शुरू करेंगी. किसानों के पास यह क्षमता नहीं है कि वह अपनी उपज का स्टॉक कर सकें और बेहतर कीमत की प्रतीक्षा कर सकें. अधिकांश किसान सिर्फ परिवार के खर्चे भर का अनाज रखते हैं. बाकी फसल मंडियों में बेच दें. इसलिए सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें उचित सौदा मिले.
इसी प्रकार, किसानों को मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते के बारे में संदेह है, जो सरकार के अनुसार कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से है. किसान निजी कंपनियों (private players) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और फसल की कटाई से पहले ही अपनी उपज के लिए एक कीमत तय कर सकते हैं. भारतीय कृषक समाज के पास इस क्षेत्र में निजी कंपनियों (private players) के साथ प्रवेश करने और किसानों के साथ समझौते करने का कोई मुद्दा नहीं है.
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चौधरी ने कहा कि सरकार ने बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि निजी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना भूमि पर किसान के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगा. यह किसान की इच्छा पर होगा कि वह एक निजी कंपनी से निपटना चाहता है या नहीं, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि शिकायत निवारण खंड जहां किसानों को किसी भी विवाद के मामले में डीएम या एसडीएम के पास जाना होगा. मैंने आमतौर पर देखा है कि डीएम और एसडीएम मुश्किल से समय देते हैं और किसानों की सुनते हैं, यहां तक कि स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए एक पटवारी तक का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं पटवारी किसानों का शोषण भी करता है. मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारों को जिला और राज्य स्तर पर विवाद निपटान प्राधिकरण का गठन करना चाहिए, जिसमें कम से कम चार किसान प्रतिनिधि हों, दो निजी कंपनियां हों और एक प्रतिनिधि सरकार का हो और प्राधिकरण का अध्यक्ष एक किसान होना चाहिए. अनुबंध प्रणाली में किसी भी विवाद के मामले में, किसान इन विवाद निपटान प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं, जहां उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा.
2020 के कृषि बिलों में अपने समर्थन का विस्तार करते हुए, किसान नेता ने प्रधानमंत्री से इन विधेयकों में सुझाए गए संशोधन करने का अनुरोध किया है. हालांकि इस बीच मोदी सरकार बिलों के पक्ष में पर्याप्त समर्थन जुटाने के लिए सभी प्रयास कर रही है ताकि यह सुचारू रूप से ये विधेयक राज्य सभा में पारित हो सकें.