बेंगलुरु : सीएए एनआरसी के खिलाफ एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली अमूल्या लिओना नाम की एक लड़की को बेंगलुरु की अदालत ने गुरुवार देर रात को जमानत दे दी. उसकी जमानत याचिका दिन में खारिज कर दी गई थी.
गौरतलब है कि इससे पहले सत्र न्यायाधीश विद्याधर शिरहट्टी ने छात्र कार्यकर्ता अमूल्या लियोना को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह भाग सकती है.
बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था.
नारेबाजी करते हुए अमूल्या का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था, जिसके बाद से लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी. लोग ने न सिर्फ युवती पर बल्कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा, क्योंकि घटना के वक्त वह भी मंच पर मौजूद थे. हालांकि उन्होंने तुरंत इस नारेबाजी का विरोध किया था.